08 अक्तूबर 2010

वोट से इनकार का अधिकार

बाहुबलियों और दागी उम्मीदवारों के बीच कभी-कभी मतदाताओं को ये समझ में नहीं आता कि वो किसको वोट करे... सही उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाने की हालत में ज्यादातर मतदाता वोट देने ही नहीं जाते....लेकिन इस बार ऐसे मतदाताओं के लिए खास इंतजाम हैं...........अगर आपको आपके विधानसभा क्षेत्र से खड़े किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है.......और वोटिंग का बहिष्कार भी नहीं करना है तो इसके लिए खास व्यवस्था की गयी है।
इस व्यवस्था के तहत ईवीएम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.....इस बार भी आपको मतदान के दौरान पहले की तरह ही ईवीएम मशीन मिलेगी.....आपको बस इतना करना है कि आप वह नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वोट देने से इंकार कर दे।
इसके लिए मतदान केन्द्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी मतदाता सूची में मतदाता नाम के आगे नोट लगायेंगे कि इन्हें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया इसलिए इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया।
बिहार के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार अंशुमाली ने बताया है कि इस बार के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहे तो वह नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वोट देने से इंकार कर सकता है......चुनाव आयोग के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन नियम के फोर्टी नाइन ओ के तहत यह व्यवस्था पहले से मौजूद है..... लेकिन ये नियम बिहार में पहली बार लागू किया जा रहा है।

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