02 फ़रवरी 2011

बिहार:RTI का कमाल,चूना लगाने वालों को जुर्माना

24, दो पीआईओ को आर्थिक दण्ड
1/2/2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, हाजीपुर (वैशाली) एवं लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार पुलिस काॅपरेटिव सोसायटी लि, पटना को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक कमलदेव प्रसाद सिंह एवं प्रियवर्त कुमार अम्बष्ट को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दोनों पीआईओ को 25-25 हजार रु का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
23, पांच पंचायत सचिवों को आर्थिक दण्ड
1/2/2011
राज्य सूचना आयोग ने 5 लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक ब्रजेश कुमार, सी जगन्नाथ सिंह, शिवकांत झा, गणेश राम, अशोक राम एवं श्याम किशोर पाण्डेय के मामले में 5 पंचायत सचिवों को 25-25 हजार रू का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
22, कार्यपालक अभियंता को आर्थिक दंड
31/1/11
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता,बेगूसराय पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने नोटिस के बावजूद आवेदक वरुण कुमार को ससमय सूचना नहीं देने पर पीआईओ सह कार्यपालक अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है, इस बाबत आयोग ने डीएम को वेतन से जुर्माना की राशि कटौती करने के आदेश दे दिए हैं।
21, दो कार्यपालक अभियंता को आर्थिक दंड
31/1/11
राज्य सूचना आयोग ने आवेदक आशुतोश कुमार के मामले में दो कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, निर्माण विभाग गया, केपी सिंह कार्यपालक अभियंता नूतन, पटना नगर निगम को आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने नोटिस के बावजूद ससमय सूचना नहीं देने पर नूतन के कार्यपालक अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है, वहीं इसी मामले में शैलेश मिश्रा ने 5 हजार रुपये जमाकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है...
20, पीआईओ भागलपुर विश्वविद्यालय को आर्थिक दण्ड
27/01/2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री अविनाश कुमार को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दोनों मामले में क्रमशः 25-25 हजार रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। दोनों मामलों में लोक सूचना पदाधिकारी के वेतन से आर्थिक राशि की कटौती का आदेश भी सूचना आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।
19, दो बीडीओ को आर्थिक दण्ड
27/01/2011
राज्य सूचना आयोग ने पीआईओ सह बीडीओ, मनेरशरीफ, पटना तथा पीआईओ सह बीडीओ, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक रामानंद कुमार तथा सत्येन्द्र कुमार के मामलों में 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
18, पीआईओ सह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
21/1/2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक मिथिला बिहारी सिंह को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 27.12.09 के प्रभाव से अब तक 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही 13.5.2011 के पूर्व उन्हें आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को सुलभ कराने का निदेश जारी किया गया है।
17, पीआईओ समाहरणालय, खगड़िया को आर्थिक दण्ड
21/1/2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी समाहरणालय, खगड़िया पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक प्रवीण कुमार को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 19.01.2010 के प्रभाव से 17.01.2011 तक के लिए 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही उन्हें दिनांक 14.05.2011 के पूर्व सही सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया है।
16, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय को आर्थिक दण्ड
20.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह शिक्षा उप निदेशक, कार्यालय, सारण (छपरा) पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक कृष्ण प्रसाद को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में अधिकतम 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
15, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
20.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, दरियापुर, सारण (छपरा) पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक मनोहर शर्मा को गलत सूचना देने तथा आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के एवज में उनपर 25000रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
14, पंचायत सचिव को आर्थिक दण्ड
19.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव, असनी, उदवंतनगर, भोजपुर को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक कवि तिवारी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में अधिकतम 25000रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। आदेश की प्रति बीडीओ, उदवंतनगर को इस निदेश के साथ प्रेषित की गयी है कि वे पंचायत सचिव के वेतन से आर्थिक दण्ड की राशि की कटौती कर आयोग को अगली तिथि पर सूचित करें।
13, दो अनुमंडल पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
13.1.2011
राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक शंभुशरण शर्मा, नालंदा को सूचना नहीं देने पर अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ पर 19000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। वहीं पीआईओ-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, नवादा पर आवेदक त्रिवेणी सिंह को सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब नहीं देने के एवज में 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
11, अंचलाधिकारी को आर्थिक दण्ड
13.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी, बिथान, समस्तीपुर को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक तिलकेश्वर महतो को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब नहीं देने के एवज में 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
10, पीआईओ विद्युत परिषद कार्यालय को आर्थिक दण्ड
12.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत परिषद् कार्यालय, अंचल, ढोली, मुजफ्फरपुर को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक अनिल भंडारी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 16.3.10 के प्रभाव से अधिकतम 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
9, पीआईओ सह जीपीएस नूरसराय को आर्थिक दण्ड
12.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने पीआईओ सह प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, नूरसराय, नालंदा को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदिका सीमा देवी को सही सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण प्रतिदिन 250रु0के हिसाब से अधिकतम 25000रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। आदेश की प्रति बीडीओ,नूरसराय के माध्यम से भेजा गया है और उन्हें जीपीएस के वेतन से दंड की राशि कटौती करने का निदेश दिया गया है।
8, एक ही मामले में दो पीआईओ को आर्थिक दण्ड
10.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, फतुहा, पटना के पूर्व एवं वर्तमान दोनों पदाधिकारियों को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने सीमा देवी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग कार्यालय द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दोनों पंचायत राज पदाधिकारियों (पूर्व एवं वर्तमान) पर 25-25 हजार रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
7, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
10.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मोहिउद्दीननगर, समस्तीपुर को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक जितेश कुमार को सही सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 10.5.09 के प्रभाव से अधिकतम 25000रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
6, अंचलाधिकारी को आर्थिक दण्ड
7.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी,अंचल हाजीपुर,वैशाली को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक मोआलमगीर अं सारी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे ए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में 25.6.10 के प्रभाव से 25000रु0 का अधिकतम आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।
5, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
7.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक राजेश कुमार चैबे को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही आर्थिक दण्ड की राशि को बीडीओ के वेतन से 5 बराबर किस्तों में कटौती करने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से अनुरोध किया है। आर्थिक दण्ड संबंधी आदेश के उलंघन की स्थिति में विभागीय कार्रवाई आरम्भ कर जिला पदाधिकारी, आयोग को सूचित करेंगे।
4, दो अपर समाहर्ता को आर्थिक दंड
3.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी सह अपर समाहर्ता, गया और लोक सूचना अधिकारी सह अपर समाहर्ता, छपरा को आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने मिथिलेश द्विवेदी और कुमार शैलेंद्र के मामले में बिंदुवार सूचना नहीं देने और आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड दोनों अधिकारियों पर निर्धारित किया है
3, दो अंचलाधिकारी को आर्थिक दंड
3.1.2011
राज्य सूचना आयोग ने पीआईओ सह अंचलाधिकारी, दरभंगा और पीआईओ सह अंचलाधिकारी, आरा सदर को आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक भोलानाथ साह और लगनी देवी के मामले में सही समय पर सूचना देने के एवज में दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया है।
2, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड
30.12.2010
राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक मुन्ना कुमार को सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 10.10.09 के प्रभाव से दिनांक 21.10.10 तक के लिए 25000रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के माध्यम से तामिला कराया गया है।
1, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीआईओ को आर्थिक दण्ड
30.12.2010
राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को दो मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक अनील कुमार झा को लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा ससमय सूचना नहीं देने के एवज में 25-25 हजार रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।

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